भोपाल / आप यदि वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते है । या फिर अपने नाम पते या विधानसभा को अपडेट कराना चाहते है । तो आप 22 जनवरी तक अपना नाम अपनी विधानसभा कि वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते है । वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम 1 जनवरी से शुरू होगा जो 22 जनवरी तक चलेगा । यदि आपकी उम्र 1 अक्टूबर 2023 तक 18 वर्ष हो चुकी है । साथ ही 1 जनवरी, 1 अप्रेल, 1 जुलाई 2024 तक 18 वर्ष हो हो जाएगी तो आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते है । नाम जुड़वाने के लिए आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइड ऑनलाइन आवेदन करना होगा । यदि आप ऑनलाइन आवेदन नही कर सकते तो आपको अपनी विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय जाकर नाम जोड़ने या अपडेट करने का फार्म भरना होगा ।
नाम जोड़ने और सुधार करने का यह अभियान आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी ऐहम माना जा रहा है । जो मतदाता 18 वर्ष के होने के बाद विधानसभा में वोटर लिस्ट में नाम न आने से रह गए थे उनके लिए ये एक अच्छा अवसर है कि वे अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएँ ।