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RTI के 7040 रुपये जमा कराने के बाद दी अधूरी और भ्रामक जानकारी ,आयोग पहुँचा मामला सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत  होगी कार्यवाही

7040 रुपये की रशीद !

जानिये क्या है पूरा मामला  :-

  • आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता अजय पाटीदार ने मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम से जनवरी 2023 से 24 अप्रैल 2025 तक जारी टेंडरों की जानकारी मांगी थी ।
  • जिसपर लोकसूचना अधिकारी ने उन्हें पत्र लिखकर 3520 पृष्ठ की जानकारी के 7040 रुपये जमा करा लिए
  • पाटीदार ने 02/06/2025 को 7040 रुपये कुक्कुट विकास निगम में जमा करा दिए ।
  • 04/07/2025 को उन्हें पत्र के साथ जानकारी भेजी गई जो अधूरी और भ्रामक थी
मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग को कि गयी शिकायत
  • जिसपर पाटीदार ने मप्र राज्य सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(1) ड के तहत शिकायत कर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की मांग कि है ।
  • वही लोकसूचना अधिकारी और सहायक लोकसूचना अधिकारी पर धारा 20 के तहत शास्ति अधिरोपित करने का आग्रह भी आयोग से किया है ।

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सम्पर्क :- अजय पाटीदार(आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता)मोबाइल :- 9977317936

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