भोपाल 30 सितम्बर 2024 सोमवार
मध्य प्रदेश में अब लू और लपट को भी प्राकृतिक आपदा माना जायेगा ।
सरकार ने बड़ा फ़ैसला लेते हुए प्राकृतिक आपदाओं के लिस्ट में लू को भी शामिल किया
लू से किसी व्यक्ति की मौत होने पर अब वही मुआवज़ा मिलेगा जो अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मिलता है
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लू को स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित किया । मध्यप्रदेश राजपत्र में 25 सितम्बर 2024 को गृह विभाग द्वारा इस सम्बंध में अधिसूचना जारी कि गयी है ।
राज्य सरकार की नई अधिसूचना 2025 की गर्मियों से लागू हो जाएगी ।
बाढ़ भूकंप और आकाशीय बिजली से प्रभावित व्यक्ति को मिलने वाली सहायता राशि अब लू से भी पीड़ित या मृत व्यक्ति को मिलेगी ।