अब कोचिंग नहीं जा सकेंगे 16 साल से कम के बच्चे इसे लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन पर एमपी उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है ।
अब कोचिंग संस्थान को बच्चों से मनमानी फीस वसूलने पर जेल जाना पड़ सकरा है ।
केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार इस आदेश को लागू करने का प्रॉपर मसौदा सरकार को तैयार करके कोचिंग सेंटर को बताना होगा उसके अनुसार ही कोचिंग संस्थान का संचालन हो सकेगा
कोचिंग संस्थानों की प्रदेश के किसी भी कोचिंग हब में अब नहीं चल पाएगी मनमानी ।
पिछले दिनों केंद्र सरकार ने छात्रों के आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह एक्शन लिया ।
मध्य प्रदेश में 40 हजार से ज्यादा कोचिंग सेंटर है । जिन्हें इन आदेशों को गाइडलाइन्स का पालन करना होगा ।
मप्र में सभी कोचिंग संस्थानों पर अब राज्य की उच्च शिक्षा विभाग से पारित आदेश से कोचिंग संस्थानों के मनमानी पर रोक लगेगी ।