मंत्री के हस्तक्षेप के बाद अब होगी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई
भोपाल, 21 नवंबर 2025
भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में एक युवक का बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया है।

फरियादी शुभम गोस्वामी, निवासी जहांगीराबाद, ने शिकायत दर्ज कराई है कि एक मुस्लिम युवती से संबंध के आधार पर उसके पिता द्वारा विवाह का आश्वासन देकर उसे धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। इस दबाव में शुभम ने मुस्लिम धर्म अपनाकर अमन खान नाम ग्रहण किया, किंतु बाद में युवती के पिता विवाह के वादे से मुकर गए।



मामला जब मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के संज्ञान में आया तब उन्होंने शुभम गोस्वामी से संपर्क कर उन्हें कानूनी सहायता का आश्वासन दिया और भोपाल पुलिस आयुक्त को दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने एवं फरियादी को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए।
अब इस मामले में धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने वाले संबंधित दोषियों पर मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 व 5 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 3(5) एवं 351(2) के तहत कार्रवाई की जा रही है।